उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती रद्द, कोर्ट ने फिर से मेरिट लिस्ट बनाने का दिया आदेश, जानें पूरा मामला

UP 69000 Teacher Recruitment : उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 16 अगस्त यानी शुक्रवार को इस भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया.


यूपी में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती 2019 के मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 01 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 को जारी चयन सूचियों को दरकिनार किया और तीन महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है. 

69 हजार शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण को लेकर अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए थे. अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 18988 पदों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है और 27 फीसदी की जगह सिर्फ 3.86 फीसदी ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला, जबकि अनुसूचित जाति यानी एससी को 21 की जगह 16.2 फीसदी ही आरक्षण मिला. लंबे समय से यह मामला हाईकोर्ट में लंबित था. हाईकोर्ट ने सरकार को आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3 (6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 को पालन करने का आदेश दिया है और 90 दिन के अंदर नई लिस्ट रिजर्वेशन का पालन करते हुए सरकार से देने को कहा है. 

बता दें, सामान्य सीट पर अगर आरक्षित वर्ग का मेरीटोरियस कैंडिडेट सामान्य वर्ग के बराबर अंक पाता है, तो  उसको सामान्य वर्ग में रखा जाएगा. बाकी की 27% और 21% सीटों को OBC/SC से भरा जाएगा. 

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