यूपी में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्र पिता की जगह खुद के नाम से आय प्रमाणपत्र बनवाकर लगा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग में 14 व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आवेदन करने वाले 30 छात्रों ने स्वयं के आय प्रमाणपत्र लगाए हैं। ऐसे में इनकी छात्रवृत्ति रुक सकती है। आय प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने 10 फरवरी तक का समय दिया है।
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जनपद स्तरीय समिति गठित
वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवेदन पत्रों को जनपद स्तरीय समिति के स्तर से निस्तारित किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। ऐसे छात्रों को माता-पिता, अभिभावक व पिता (जैसा लागू हो) के नाम से निर्गत आय प्रमाणपत्र लगाने को लेकर संशोधन का अवसर प्रदान किया जाएगा। ऐसे छात्रों को संस्थाओं के माध्यम से यह अवगत करा दिया जाए कि वे सभी पिता के नाम से आय प्रमाणपत्र जारी करा लें और इसका प्रयोग ऑनलाइन आवेदन में करें।
जिला प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक, प्राचार्य व प्रधानाचार्य को सूचना दी गई है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत गलत आवेदनों को संशोधित करने की तिथि पांच फरवरी से 10 फरवरी तक व पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के लिए 29 जनवरी से तीन फरवरी तक की समय सीमा निर्धारित है। इन तिथियों में संशोधित आवेदन पत्र छात्र विद्यालय में जमा करें, ताकि समय सारिणी के अनुसार विद्यालय से आवेदन पत्र पुनः अग्रसारित किए जा सकें।