बलरामपुर जिलें में नो हेलमेट, नो प्यूल की रणनीति लागू कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर बलरामपुर जिलें के डीएम ने नो हेलमेट, नो प्यूल लागू किया है.
बलरामपुर के पेट्रोल पम्प पर 26 जनवरी से बिना हेलमेट लगाए पेट्रोल नहीं मिलेगा. पिछले दिनों राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए यूपी के सभी जिलों को नो हेलमेट, नो प्यूल लागू करने का निर्देश दिया था.
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जुर्माने का भी है प्रावधान
मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-129 एवं उ.प्र. मोटरयान नियमावली, 1988 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेलमेट) पहनना अनिवार्य हैं। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान हैं।
डीएम ने बलरामपुर के पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामी को निर्देश दिए है कि वो अपने पेट्रोल पंप पर होर्डिंग लगाकर इस बात की जानकारी लोगों तक पहुंचाए साथ ही यह ध्यान दे कि सी.सी.टी.वी. कैमरा हमेशा चालू रहे जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में सी.सी.टी.वी. फुटेज को चेक किया जा सके.