SC on Ranveer Allahabadia Case : समय रैना के शो India's Got Latent में यूट्यूबर एवं पॉडकास्टर रनवीर अलाहाबादिया के पेरेंट्स को लेकर भद्दा मजाक करने के मामले की FIR पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई . सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर को फ़ टकार लगाई और कहा कि उनके दिमाग में गंदगी भरी है . हालांकि , सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को गिरफ्तारी से राहत दी है. लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी रखी हैं.
पॉपुलर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया विवादों में फंसे हैं. समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में जाकर वल्गर जोक करना उन्हें भारी पड़ा. बात इतनी बढ़ी कि कई राज्यों में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई. इसके खिलाफ यूट्यूबर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई.
सुप्रीम कोर्ट ने शो में रणवीर को आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर लताड़ा है। कोर्ट ने कहा है कि उनके दिमाग में गंदगी है, जो यूट्यूब शो पर उगल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं, 'समाज के मूल्य क्या हैं? ये पैरामीटर क्या हैं, क्या आप जानते भी हैं'। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर रणवीर अल्लाहबादिया के वकील से पूछा, 'समाज के कुछ स्व-विकसित मूल्य हैं। आपको उनका सम्मान करने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए 5 निर्देश:
1. इंडियाज गॉट लेटेंट शो के आधार पर रनवीर अलाहाबादिया के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, जो एफआईआर का कारण था।
2. जांच में शामिल होने में बाधा डालने वाले किसी भी खतरे के मामले में याचिकाकर्ता को जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र और असम की स्थानीय पुलिस से संपर्क करने की आजादी होगी।
3. यदि जयपुर में कोई अन्य एफआईआर दर्ज की जाती है, तो उस एफआईआर में भी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।
4. रनवीर को अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस के पास जमा करना होगा।
5. इस अदालत की अनुमति के बिना रनवीर देश नहीं छोड़ सकते।